‘कानूनी सेवा दिवस’ के अवसर पर कानूनी जागरूकता संगोष्ठी एवं शिविर का आयोजन

'कानूनी सेवा दिवस' के अवसर पर कानूनी जागरूकता संगोष्ठी एवं शिविर का आयोजन

रूपनगर, 10 नवंबर: पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपनगर श्रीमती मनजोत कौर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अमनदीप कौर के निर्देशन में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर गर्ल्स आईटीआई में ‘कानूनी जागरूकता संगोष्ठी एवं शिविर’ का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती अमनदीप कौर ने ‘कानूनी सेवा दिवस’ की स्थापना एवं ‘कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम’ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अन्याय के विरुद्ध निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है ताकि कोई भी गरीब नागरिक न्याय पाने से वंचित न रहे। निःशुल्क कानूनी सहायता में वकीलों की सेवाएँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए एक टोल-फ्री नंबर- 15100 भी जारी किया गया है।
इस अवसर पर पैनल एडवोकेट सुश्री हरप्रीत कौर ने बताया कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के लिए महिला हेल्प लाइन-1091 तथा पुलिस सहायता के लिए पुलिस हेल्प लाइन-112 पर कॉल किया जा सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि 13 दिसंबर 2025 को रूपनगर श्री आनंदपुर साहिब, नंगल में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। इस अवसर पर महिलाओं, बच्चों एवं श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा जागरूकता सामग्री भी वितरित की गई।

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